पीएम किसान ई-केवाईसी कैसे करें | PM Kisan e-KYC Kaise Kare
वर्तमान समय में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा हर सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मदद किया जा रहा है, और ₹2000 की किस्त उनके बैंक में ट्रांसफर की जा रही है। लेकिन अब जिन किसानों का पीएम किसान ई-केवाईसी हो चूका है सिर्फ उन्हीं को यह आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है।
हम आज आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से पीएम किसान ई-केवाईसी कैसे करें के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। इसके साथ साथ हम आपको पीएम किसान योजना के लाभ और इसके मुख्य तथ्यों के बारे में भी बताएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, सरकार ने अनिवार्य ई-केवाईसी को पूरा करना जरूरी किया था, हालांकि अभी तक कई किसान KYC करने से वंचित हैं, तो ऐसे में वे क्या कदम उठा सकते हैं। इस लेख के माध्यम से हम यह जानेंगे।
e-KYC कैसे करें?
- ई-केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक वेबसाइट – https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा।
- जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको फार्मर कॉर्नर का एक ऑप्शन दिखेगा और उसमें आपको ई केवाईसी का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है।

- जैसे ही आप ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ओटीपी बेस्ड बॉक्स खुल जाएगा।
- वहां पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है।

- इसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आप वही मोबाइल नंबर दे जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है।
- इसके बाद आपको नीचे गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

- आप जिस नंबर को यहां पर दिए हैं उस नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- वह ओटीपी आपको इस वेबसाइट के बॉक्स में डाल देना है और फिर नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

- जब आप इतना कर देंगे तो आपका ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरा हो जाएगा और आप आसानी से पीएम किसान योजना के 14वीं किस्त को प्राप्त कर सकते हैं।
इस तरह से आप अपना, e-KYC पूरा कर सकते हैं.
योजना के मुख्य तथ्य
- पीएम किसान योजना के माध्यम से किसान को प्रत्येक 4 महीने पर ₹2000 की आर्थिक सहायता भारत सरकार द्वारा की जाएगी।
- पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी परिवार का वार्षिक आय ₹200000 या उससे कम होना चाहिए।